अगर आप सिलिंग फैन खरीदने का सोच रहे है, तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।क्योकि देश में छत के पंखों पर भी कानून आ गया है।
अब आपको खराब क्वालिटी के पंखों से परेशान होने की जरूरत नही है। सरकार ग्राहको के हित में नए कानून लायी है। बाजार में घटिया गुणवत्ता के पंखे अब नहीं बिकेगे।
भारत में खराब गुणवत्ता के प्रोडक्ट के विरूद्ध सरकार पिछ्ले कुछ समय से अभियान चला रही है। पहले प्लास्टिक प्रोडक्ट फिर चार्जर,यूएसबी केबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर रोक के बाद सरकार अब खराब क्वालिटी के पंखा बाजार पर आखे तिरछी कर रही है। केंद्र सरकार ने सिलिंग फैन के लिए अनिवार्य क्वालिटी मानदंड जारी किया हैं। सरकार के इस कदम से इलैक्ट्रिक पंखों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ कम गुणवत्ता के पंखा आयात पर भी काबू किए जाने मे भी मदद होगी।
बीआईएस मार्क के बिना पंखो की बिक्री पर रोक
डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग) ने नौ अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी। जिसमें कहा गया है कि इलैक्ट्रिक सिलिंग फैन पर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अंतर्गत आने वाली समस्त वस्तुओं का भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मार्क के बगैर उत्पादन, बिक्री, किसी भी प्रकार का व्यापार, आयात या भंडारण नहीं किया जा सकता। अधिसूचना प्रकाशन के छह माह बाद से यह नियम प्रभावी हो जाएगा।नए कानून के प्रभावी होने से पहले तक छत के बिजली पंखों के लिए बीआईएस प्रमाणन जरूरी नहीं होगा।
खराब पंखा बेचने पर जेल
बीआईएस अधिनियम के पहली बार उल्लंघन पर दो साल की जेल या दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति को दो या उससे अधिक बार प्रावधानों का उल्लंघन मे दोषी पाया गया तो जुर्माना राशि बढ़कर पांच लाख और वस्तु के मूल्य के 10 गुना तक की जा सकती है। अधिसूचना के तहत, घरेलू स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बढ़ावे हेतू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने मे समयसीमा संदर्भ की छूट दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए यह व्यवस्था अधिसूचना की प्रकाशन तारीख के 12 महीने बाद प्रभावी होगी।
फ्लास्क और बोतलों पर नियमो मे बदलाव
बाजार के खराब गुणवत्ता वाले फ्लास्क और प्लास्टिक बोतलों से परेशान लोगो की समस्या का जल्द अंत होने वाला है। सरकार ने सभी बोतलों, फ्लास्क, कंटनर की गुणवत्ता को तय करने के लिए जरुरी स्टैंडर्ड जारी किए हैं।सरकार ने कहा कि अच्छी क्वालिटी के इंसूलेटेड फ्लास्क, बोतलें और कंटेनरों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक जारी किए गए हैं।
BIS मार्क अब प्लास्टिक प्रोडक्ट पर भी
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मार्क के बिना इस तरह के उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, आयात या भंडारण नहीं किया जा पाएगा। इसके अलावा इंसूलेटेड फ्लास्क, बोतल ,कंटेनर के बाद अब रेजिन वाले लकड़ी के लेमिनेट्स को भी बीटीएस प्रमाणन के दायरे मे लाया गया है। इस प्रमाणन से वंचित उत्पादों का उत्पादन,भंडारण वा बिक्री को भी बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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